सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेंगे अब वाराणसी के जिला जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी-विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई को 6 जुलाई तक के लिए स्थगित किया।

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को ज़िला न्यायाधीश, वाराणसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से ज़िला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है।

इस संबंध में हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई अब ज़िला जज वाराणसी करेंगे, अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो अंतरिम आदेश था, जो एरिया सील किया गया है जहां शिवलिंग पाया गया है वो बरकरार रहेगा। वजू़ के लिए व्यवस्था की जाएगी।

शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर श्रद्धालु जमा हुए। इससे पहले आज मस्जिद कमेटी ने ‘वजुखाना’ सील होने के कारण लोगों से मस्जिद में कम संख्या में आने की अपील की थी।