मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में ढील देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग करने वाली याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दी गयी जमानत की शर्तो में बदलाव की मांग की है जिसमें मनीष सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाकर हजारी लगानी होती है। सिसोदिया ने इन शर्तों को हटाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया जांच एजेंसियों के अफसरों के समक्ष 60 बार जा चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को सिसोदिया को जमानत दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सिसोदिया को निर्देश दिया कि वो हर सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।