नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तो हम उसे रिहा कर देंगे। पेरारिवलन को रिहा करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार के जरिए आदेश सुनाया है। पेरारिवलन मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है।
ए.जी. पेरारिवलन 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। इस फैसले के बाद अब नलिनी श्रीहरन, मरुगन समेत 6 अन्य दोषियों की भी रिहाई का रास्ता आसान हो जाएगा।
बता दें कि हत्या के समय उन्नीस, पेरारिवलन पर शिवरासन, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के व्यक्ति के लिए दो 9-वोल्ट बैटरी खरीदने का आरोप लगाया गया था, जिसने हत्या का मास्टरमाइंड किया था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के लिए बम में बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था।