सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शिवलिंग की सुरक्षा के साथ नमाज भी

नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा- जहां शिवलिंग मिला है,हम उसका संरक्षण करने का आदेश जारी कर रहें हैं ,लेकिन नमाज़ भी नहीं रोकी जानी चाहिये । मुस्लिम पक्ष के वकील साहब अहमदी चाहते थे कि-वजू उसी जगह चलता रहे । 19 मई को अगली सुनवाई होगी ।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने डीएम वाराणसी को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग पाया गया था और वजू खाना में प्रवेश प्रतिबंधित था और कहा कि इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल 20 लोगों को प्रार्थना के लिए अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह नोटिस जारी कर सकता है, सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि शिवलिंग क्षेत्र की रक्षा की जाएगी लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।

वहीं, दूसरी ओर वाराणसी में अधिवक्ता के बीच सियासी खींचतान भी हो गई है। अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोर्ट की गोपनीयता भंग हो। मुझे विशाल जी के आरोप पर हटाया गया। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करूंगा लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा कि विशाल जी ने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है।