मुंबई। आखिरकार कोर्ट ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री को 6 नवंबर तक के लिए हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा।