पटना। काफी जद्दोजहद के बाद बिहार राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसका राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 20 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर कहा है कि मतदान की निर्धारित अवधि और मतगणना का समय पूर्ववत रहेगा। मतदान इवीएम के माध्यम से कराये जायेंगे। साथ ही निर्वाचन को लेकर आयोग द्वारा पहले से दिए गए सभी निर्देश प्रभावी रहेंगे। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रथम व दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। कोई नया नामांकन नहीं लिया जायेगा। उम्मीदवारों को पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिह्न के आधार पर ही मतगणना संपन्न करायी जायेगी।
बता दें कि इस चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद रोक लगाया गया था। कुछ महीना पहले पटना हाईकोर्ट कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकता है। इस फैसले के साथ ही 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगरपालिका चुनाव पर फिलहाल रोक लग गई है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य माना जाएगा। अति पिछ़ड़ों को आरक्षण देने से पहले हर हाल मे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य है।