मोहम्मद जुबैर और न्यूज एंकर रोहित रंजन को कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली। टीवी न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को ग़लत संदर्भ में चलाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज़ कई प्राथमिकी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज़ मामले में अंतरिम ज़मानत दी; इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।