नई दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल आगामी शनिवार, 08 मार्च, 2025 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर ‘नेशनल लोक अदालत’ में हिस्सा ले रही है। नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों का तत्काल निपटान किया जाता है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन इस शनिवार, 08 मार्च, 2025 को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक, पीएलए1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर – 13, रोहिणी, दिल्ली – 110085 (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) में किया जाएगा।
इस नेशनल लोक अदालत की कार्रवाई में भाग लेने के इच्छुक लोगों को हेल्पलाइन नंबर 19124 पर रजिस्टर करना होगा या बिजली चोरी संबंधी बिलों के मामले में eac.care@tatapower-ddl.com तथा डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों के बकाया बिलों से संबंधित मामले में customercare@tatapower-ddl.com पर ईमेल करें। अपने मामलों का निपटान करने के लिए पंजीकृत (रजिस्टर्ड) वादियों को अपना फोटो पहचान-पत्र और बिजली चोरी या डिस्कनेक्टेड कनेक्शन संबंधी अपने बिलों को साथ लाना होगा। साथ ही, जो उपभोक्ता अपने विवादित बिलों का निपटान कराना चाहते हें वे पीएलए-1 में अपने बिल की प्रति और अपने आधार कार्ड के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामलों तथा डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों का तुरंत निपटारा कराने का अवसर मिलता है। बिलों का भुगतान करने से चूक करने पर, कंपनी उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत अधिनिधियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों तथा डीईआरसी विनियमनों के तहत् कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान विभिन्न माध्यमों जैसे चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए अथवा नकद रूप से कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए टाटा पावर-डीडीएल विभिन्न माध्यमों से अपने उपभोक्ताओं तक इस संबंध में जानकारी पहुंचा रही है।