2 लाख नगद का ये मायने है आपके लिए, जान लें सरकार का नियम

 

नई दिल्ली। अगर आप ₹2 लाख से ज्यादा कैश में लेन-देन करते हैं, तो अब सतर्क हो जाइए! आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या संस्था ₹2 लाख से ज्यादा नकद लेती है, तो उस पर 100% तक जुर्माना लग सकता है।

वर्तमान डिजिटल युग में सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आयकर विभाग के नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति या संस्था ₹2 लाख से अधिक नकद लेती है, तो उस पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

क्या कहता है नियम?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत, कोई भी व्यक्ति ₹2 लाख से अधिक कैश में एक ही दिन में, एक ही ट्रांजैक्शन या किसी एक इवेंट के तहत नहीं ले सकता। यदि ऐसा किया जाता है, तो जितनी राशि कैश में ली गई है, उतनी ही राशि बतौर जुर्माना वसूली जाएगी।

किन मामलों में लागू होगा यह नियम?

✅ किसी भी बिजनेस या व्यक्तिगत ट्रांजैक्शन पर
✅ शादी, गिफ्ट, मेडिकल खर्च या किसी अन्य भुगतान में
✅ किसी एक ही व्यक्ति से एक ही दिन में ₹2 लाख से अधिक कैश लेना

कैसे बच सकते हैं?

✔️ बड़े लेन-देन डिजिटल माध्यम से करें (NEFT, RTGS, UPI, बैंक ट्रांसफर)
✔️ कैश ट्रांजैक्शन की सीमा का पालन करें
✔️ बिजनेस और व्यक्तिगत खातों में पारदर्शिता बनाए रखें

नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

अगर नियमों का उल्लंघन किया, तो 100% जुर्माने से बचना मुश्किल होगा! अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी ₹2 लाख से अधिक की नकद राशि एक दिन में, एक ही व्यक्ति से, या एक ही लेन-देन के तहत स्वीकार करता है, तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने ₹5 लाख नकद स्वीकार किए, तो आपको ₹5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है।