मुंबई। बॉलीवुड एक्टर शाहरूख खान के बेटे क्या जेल से बाहर आ पाएंगे ? उनकी जमानत आज हो पाएगी ? एनसीबी आज क्या दलील पेश करेगी ? यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। आर्यन खान की ओर से भारत के पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी अपनी दलील रख रहे हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की ओर से दलील पेश करते हुए ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे। चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है।
अपनी दलील में भारत के पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें(आर्यन खान) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था। उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे।
पंचनामा में मोबाइल फोन बरामद होने का कोई जिक्र नहीं है। हमने साफ बताया है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, हम वहां कैसे गए थे, हम कैसे गिरफ्तार हुए… कानून में कहा गया है कि कम मात्रा के लिए, अधिकतम सजा 1 साल (जेल) है। और कानून के अनुसर सेवन करने के लिए rehabilitation हैं।
बता दें कि 20 अक्टूबर को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज कर, उन्हें 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। लेकिन इसी बीच आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका दाखिल कर दी थी जिस पर आज सुनवाई हो रही है।