नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन और बाहर से आने वाले ट्रकों पर लगी रोक हटा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्यों की अनुमति दी जा रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े 14 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। निर्माणाधीन साइट पर अगर 14 नियमों का पालन नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा साइट को सील भी किया जा सकता है। दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, एंटी ओपन बर्निंग, पानी का छिड़काव और पीयूसी जांच का अभियान जारी रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता गया और एक्यूआई का स्तर 500 तक पहुंच गया। दिल्ली का प्रदूषण स्तर लगातार सप्ताह भर तक गंभीर श्रेणी में रहा। प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर सभी निर्माण और डिमोलिशन की गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया था। जिसमें राष्ट्रीय महत्व की गतिविधि थीं, उन्हीं को अनुमति दी गई थी। दिल्ली के अंदर जितने भी बाहर से ट्रक आ रहे थे, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छूट दी गई थी। दिल्ली के अंदर स्कूल-कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अब धीरे-धीरे दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में लगातार सुधार और स्थिरता दिख रही है। पिछले 10 दिनों से किसी भी दिन गंभीर स्थिति में दिल्ली का एक्यूआई स्तर नहीं पहुंचा है।
दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद SC के निर्देश के अनुसार फैसला-
1.6th class से ऊपर के स्कूल खुलेंगे
2. कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन पर पाबंदी हटी
3. प्रदूषण नियंत्रण के लिए 14 मानकों का पालन जरूरी
4. ट्रकों की Entry पर रोक हटी
5. एंटी स्मॉग गन का छिड़काव ज़रूरी pic.twitter.com/DSrgDSEPiX— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) December 20, 2021
गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधि बैन थी, उन सभी को खोला जा रहा है। दिल्ली में आज से इन गतिविधियों को अनुमति दी जा रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रदूषण नियंत्रित करने के जो 14 नियम हैं, उनका सभी निजी-सरकारी एजेंसियों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। अगर वह पालन नहीं करती हैं तो उन कंपनियों और कंस्ट्रक्शन साइट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उनको सील भी किया जा सकता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन का कार्य करने वाली जिम्मेदार एजेंसियों से निवेदन है कि कंस्ट्रक्शन-डिमोलिशन कार्य को करने की अनुमति मिल रही है, इसका कोई नाजायज फायदा ना उठाएं। इसको लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतें। डीपीसीसी, एसडीएम, एमसीडी सहित सभी एजेंसियों की टीमें द्वारा दिल्ली के अंदर निर्माणाधीन साइटों की लगातार निगरानी-निरीक्षण का काम चलता रहेगा। एंटी-डस्ट अभियान जारी रहेगा। हम सभी एजेंसियों के जरिए निरीक्षण करेंगे कि 14 नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर बैन था। अब सभी ट्रकों को दिल्ली के अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में सी एंड डी प्रबंधन के लिए पोर्टल बनाया हुआ है। पांच सौ वर्ग मीटर एवं उस से ज्यादा के क्षेत्र में जो भी लोग निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन उस साइट पर कर लें। दिल्ली में बहुत सारे लोगों ने पंजीकरण किया है लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं किया है। उन लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि उसपर पंजीकरण कर लें। जिससे कि उसकी निगरानी की जा सके।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान के जरिए निगरानी का काम तेज किया जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और फायर बिग्रेड के द्वारा पानी के छिड़काव का अभियान जारी रखा जाएगा। एंटी ओपन बर्निंग अभियान को जारी रखेंगे। पीयूसी जांच का अभियान भी जारी रहेगा। दिल्ली के सभी लोगों से निवेदन है कि जो आपातकालीन कदम उठाए गए थे, उनको खोला जा रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर वायु की गुणवत्ता को और बेहतर करना है। इसलिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। किसी भी तरह का कहीं नियम उल्लंघन दिख रहा है तो ग्रीन दिल्ली ऐप पर सूचित कर सकते हैं। जिसके खिलाफ कार्रवाई कर सके और इस प्रदूषण की लड़ाई को मिलकर और आगे ले जा सकें।