नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने दिल्ला दंगा के आरोप में गिरफ्तार हुए नेता ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम और दो अन्य लोगों को आज बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने जांच एजेंसियों को लेकर भी टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी की गई और कहा गया कि “जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा, तो यह उचित जांच करने के लिए जांच एजेंसी की विफलता है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम, राशिद सैफी और शाह समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
बता दें कि आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया था। धारा 147, 148, 149, 427, 380, 454, 436, 435 और 120-बी आईपीसी की दो शिकायतों के आधार पर आरोप लगाया कि एक दुकान जला दी गई थी।