नई दिल्ली। देश की महिलाओं के नाम एक शानदार जीत हुई। मामला भारतीय सेना से जुड़ा है और केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि अब महिलाओं को भी स्थायी कमीशन मिलेगा।
यह बेहद गर्व की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला है। कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था उन्होंने स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इसके जवाब में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 71 अधिकारियों में से 39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया, सात मेडिकल रूप से अनफिट थीं और 25 में “अनुशासन के मुद्दे“ थे।सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था जिसमें बताया गया था कि 25 स्थायी कमीशन के लिए पात्र क्यों नहीं थे।
ेकाबिलेगौर है कि कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सरकार से कहा था कि वह किसी भी अधिकारी को सेवा से मुक्त न करे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, मामले की सुनवाई कर रही थीं।