रेडियो उपकरणों की अवैध ऑनलाइन बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशानिर्देश किए जारी

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने “ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर वॉकी-टॉकी सहित रेडियो उपकरणों की अवैध लिस्टिंग और बिक्री की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2025” अधिसूचित किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य ऐसे वायरलेस उपकरणों की अनाधिकृत बिक्री पर रोक लगाना है, जो उपभोक्ता सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं और आपातकालीन या कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचार प्रणालियों में बाधा डाल सकते हैं।

गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के साथ परामर्श के बाद यह दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इनके तहत:

  • केवल स्वीकृत और अनुमति प्राप्त उपकरण ही ऑनलाइन बेचे जा सकेंगे,

  • उत्पाद विवरण में फ्रीक्वेंसी रेंज, तकनीकी जानकारी और लाइसेंस की स्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी,

  • बिना प्रमाण या जरूरी जानकारी वाले लिस्टिंग हटाई जाएंगी,

  • भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी,

  • उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

CCPA ने अब तक 16,970 लिस्टिंग की जांच कर 13 नोटिस जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत लागू होंगे।