Vote Counting 2021 : काउंटिंग दिन के लिए सख्त है नियम, निगेटिव रिपोर्ट के बगैर एंट्री नहीं

मतगणना वाले दिन कोई भी उम्मीदवार, बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों वैक्सीन लिए काउंटिंग सेंटर पर नहीं जा सकेंगे, उन्हें अनुमति नहीं होगी। उन्हें एक दिन पहले ही काउंटिंग एजेंट को अपनी डिटेल देनी होगी।

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग (Election Commission of India) तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही चुनाव आयोग को कोरोना का खौफ नहीं हो, लेकिन अब वह सकते में आ गया है। पहले विजयी रैली पर रोक लगा दी और अब आदेश जारी किया गया है कि मतगणना के दिन (Voting Day) मतगणना हाॅल में बिना कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

चुनाव आयोग (Election Commission of India) की ओर से सख्त हिदायत दी गई कि कोरोना (COVID19) के निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रत्याशी या काउंटिंग एजेंट काउंटिंग हॉल में नहीं जा पाएंगे। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 मई को होने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के वोटों की गिनती के लिए नया गाइडलाइंस जारी किया है। इसके अनुसार, मतगणना वाले दिन कोई भी उम्मीदवार, बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या दोनों वैक्सीन लिए काउंटिंग सेंटर पर नहीं जा सकेंगे, उन्हें अनुमति नहीं होगी। उन्हें एक दिन पहले ही काउंटिंग एजेंट को अपनी डिटेल देनी होगी।

इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि मतगणना केंद्र पर भीड़ जमा नहीं होने पाए। इसके लिए राज्य शासन को जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। स्थानीय प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने कहा है कि कोरोना लक्षण जैसे बुखार, जुखाम आदि वाले किसी भी शख्स को काउंटिंग सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि काउंटिंग सेंटर (Couting Centre) में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा। काउंटिंग सेंटर में एजेंटों के लिए पर्याप्त संख्या में पीपीई किट होनी चाहिए। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में यह भी साफ कहा गया है कि सभी ईवीएम और दूसरे उपकरणों को स्ट्रॉन्ग रूम से निकलने से पहले और हॉल में पहुंचने के बाद सैनिटाइज करना होगा। वोटिंग की गिनती कर रहे हर कर्मचारी या अधिकारी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स पहनकर रखना होगा। काउंटिंग शुरू होने से पहले और हर राउंड के बाद और काउंटिंग खत्म होने पर सैनिटाइजेशन करना होगा। वोटिंग की गिनती कर रहे हर कर्मचारी या अधिकारी को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स पहनकर रखना अनिवार्य होगा।

बता दें कि दो मई को पांच राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव और कई अन्य राज्यों में उप चुनावों की मतगणना होनी है। इनमें बंगाल को छोड़ बाकी चार राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है। पश्चिम बंगाल में एक चरण का मतदान बचा है।