नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्तरां के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियम के अनुसार होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। सेवा शुल्क स्वैच्छिक / वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। सेवा शुल्क के अनुचित व्यवहार के लिए उपभोक्ता 1915 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 (2) (I) के तहत दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देश के अनुसार कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में अपने-आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेंगे। साथ ही किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां कस्टमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकते हैं. यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। दिशानिर्देश के अनुसार कंज्यूमर्स पर सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर प्रवेश या सेवाओं को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं, तो वह संबंधित इकाई से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वे उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।