मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सनाया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि वर्तमान मामले में प्रासंगिक एनसीपी संविधान के संबंध में कोई विवाद नहीं है। दोनों पक्षों ने संविधान द्वारा दायर जवाब में अनुबंध आर-1 और आर-2 के रूप में संलग्न संविधान और नियमों पर भरोसा जताया है।
एनसीपी के नेतृत्व ढांचे की पहचान के लिए उक्त एनसीपी संविधान को ध्यान में रखा जाता है। 30 जून तक, शरद पवार और अजीत पवार द्वारा दो समानांतर दावे किए गए हैं। वर्तमान स्थिति में विधायी बहुमत निर्विवाद है। अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है।