दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय से शीर्ष लेखा परीक्षक और तीन अभियोजकों को राहत, महाभियोग के मामले खारिज

 

सियोल। दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने गुरुवार को शीर्ष लेखा परीक्षक और तीन अभियोजकों के खिलाफ महाभियोग के मामलों को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। चारों के खिलाफ विपक्ष के नेतृत्व वाली नेशनल असेंबली ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। संवैधानिक न्यायालय में महाभियोग का सामना राष्ट्रपति यून सुक येओल को भी करना पड़ा रहा है। न्यायालय जल्द ही इस पर फैसला सुना सकता है।

द कोरिया टाइम्स के अनुसार, राष्ट्रपति यून सुक येओल का महाभियोग मामला तीन दिसंबर को मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा से जुड़ा है। संवैधानिक न्यायालय के फैसले के बाद तीनों वरिष्ठ अभियोजकों- ली चांग-सू, चो सांग-वोन और चोई जे-हुन ने दायित्व का निर्वहन शुरू कर दिया। चोई ने इसके लिए संवैधानिक न्यायालय का आभार जताया है।

सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी ने चार महाभियोग मामलों पर सर्वसम्मति से लिए गए फैसले की सराहना की है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता के बयान में कहा है, “संवैधानिक न्यायालय द्वारा चारों महाभियोग मामलों को खारिज करना विपक्ष के लिए चेतावनी है।